मंगलवार, 30 अगस्त 2011

राजीव के हत्यारों की फांसी पर रोक

राजीव के हत्यारों की फांसी पर रोक

चेन्नई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी लोगों की फांसी की सजा पर रोक लग गई है। मद्रास हाईकोर्ट ने फांसी की सजा पर मंगलवार को अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने केन्द्र सरकार से फांसी की सजा में देरी का कारण बताने को कहा है। न्यायाधीश सी नागप्पन और न्यायाधीश एम सत्यानारायण ने केन्द्र को 8 हफ्ते में हलफनामा दाखिल कर जवाब देने को कहा है।

हत्या के दोष्ाी मुरूगन, संथन और पेरारीवलन ने मौत की सजा को चुनौती देते हुए मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में सुनवाई में 11 साल का समय लगने को आधार बनाया गया था। इन सभी को 9 सितंबर को फांसी होनी थी।


बचाव पक्ष के वकील राम जेठमलानी,आर वेगई ओर कोलिंगनसाल्वज ने अदालत में दलील दी कि मामलें की दया याचिकाओं के निपटारे में अत्यधिक विलंब हुआ है जो संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन रक्षा एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता)का उल्लंघन है। गौरतलब है कि 21 मई, 1991 को एलटीटीई ने तमिलनाडु के श्री पेरंबदूर में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी।

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