जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अवैध रूप से पाकिस्तान चले गए एक व्यक्ति की नकली बेटियां बन कर उसकी जमीन अपने नाम करवाने वाली दो महिलाओं को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है। यह आदेश न्यायाधीश संगीत लोढ़ा ने प्रार्थी आरोपी श्रीमती जन्नत बानो और श्रीमती अमर खातून की जमानत अर्जी की सुनवाई में दिए।
अदालत में सरकारी वकील अनिल जोशी ने दोनों आरोपी महिलाओं की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि रोळ गांव का रहने वाला मीर मोहम्मद पुत्र आलम कुछ वर्ष पहले पाकिस्तान चला गया। उसके दो बेटे पाकिस्तान में रहते हैं व दो बेटियां ग्राम रोळ में ही ब्याही हुई है। अभियुक्त जन्नत अमरूखां की पत्नी व मीठे खां की बेटी है जबकि अमर खातून नवाब खां की पत्नी व रमजान खां की बेटी है। दोनों में से किसी का मोहम्मद आलम से कोई रिश्ता नहीं है।
दोनों ने आलम के पाकिस्तान जाने के बाद उसका मृत्यु प्रमाणपत्र तैयार करवाया तथा उसकी रोळगांव स्थित 100 बीघा जमीन अपने नाम करवा दी। मूल रूप से अवैध रूप से विदेश जाने व मृत्यु हो जाने पर उसकी जमीनको खालसा मान लिया जाता है। बाद में शिकायत मिलने पर बाप पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने अनुसंधान में दोनों आरोपी महिलाओं की शिनाख्त वोटर आईडी कार्ड से की जिससे हकीकत सामने आ गई।
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