गुरुवार, 28 जुलाई 2011

विवाहिता की हत्या मामले में मां-बेटे को 15/15 साल कैद

अमृतसर . फतेहगढ़ चूड़ियां रोड स्थित निरंकारी कालोनी में करीब दो साल पहले विवाहिता की मौत मामले में मां-बेटे को दोषी करार देते हुए सत्र न्यायाधीश एचएस मदान ने 15/15 साल कैद के आदेश दिए हैं। बीस-बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। यह राशि जमा न कराने पर मां-बेटे को दो/दो साल और जेल में बिताने होंगे।

सिविल लाइंस पुलिस ने मृतका के पिता विपन कुमार अरोड़ा की शिकायत पर केस दर्ज किया था। कोट खालसा निवासी शिकायतकर्ता के मुताबिक दो मई 2004 को उसने अपनी बेटी ज्योति की शादी फतेहगढ़ चूड़ियां निवासी राजिंदर कुमार के लड़के लवली कुमार के साथ की थी। ज्योति के दूसरा बच्चा (लड़की) पैदा होने के बाद लवली अपनी मां सीता रानी से मिलकर उसकी बेटी से मारपीट करने लगा।

पिटने के बाद कई बार मायके पहुंची अपनी बेटी को वह समझा कर ससुराल छोड़ आते, लेकिन उनका दामाद अपनी आदतों से बाज नहीं आया। 26 अगस्त 2009 की शाम उनकी बेटी ने उनके मोबाइल पर मिस काल की। उन्होंने जब ज्योति को फोन किया तो उसने लवली और उसकी मां द्वारा मारपीट किए जाने की बात कही तो उन्होंने अपनी लड़की को समझाते हुए अगली दिन आने की बात कही। अगली सुबह सात बजे ही वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ फतेहगढ़ चूड़ियां पहुंचे तो पाया कि ससुराल में फर्श पर ही उनकी बेटी का शव पड़ा था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद उसी दिन मां-बेटे को गिरफ्तार कर लिया।

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