शुक्रवार, 10 जून 2011

बीएसएफ के पूर्व डीआईजी राव को जमानती वारंट से तलब किया


जोधपुर। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश जोधपुर महानगर अनूप सक्सेना ने 4 पाक व 7 अफगानी आतंकियों की सुनवाई के लिए बार बार बुलाए जाने के बावजूद पेशी पर नहीं आने वाले बीएसएफ के पूर्व डीआईजी सी वी राव को जमानती वारंट जारी कर तलब किया है। शुक्रवार को अदालत में हुई आतंकियों की सुनवाई के दौरान जम्मू एवं कश्मीर सरकार की ओर से नियुक्त लोक अभियोजक भी नहीं पहुंचे जबकि पाक आतंकियों के गवाह नायक सूबेदार समुद्र सिंह सुनवाई के दौरान पेश हुए व अदालत में बयान दिए।


लोक अभियोजक की अनुपस्थिति में स्वयं पीठासीन अधिकारी ने चार पाक आतंकियों से संबंधित गवाह समुद्र सिंह के बयानों का परीक्षण किया जबकि न्यायमित्र अधिवक्ता मनीष व्यास ने गवाह से जिरह की। बाद में अदालत ने सात अ$फगानी आतंकियों के भी बयान दर्ज किए। अदालत ने सुनवाई की तारीख पर लोक अभियोजक के अनुपस्थित रहने को गंभीरता से लिया तथा जम्मू कश्मीर सरकार को इस बाबत एक पत्र भेज कर कड़ा एतराज भी जताया।

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