बुधवार, 22 जून 2011

सबको शिक्षा अधिकार के तहत आगे आने लगे निजी स्कूल



सबको शिक्षा अधिकार के तहत आगे आने लगे निजी स्कूल

निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत 25 प्रतिशत निशुल्क प्रवेश कार्यक्रम

बाड़मेर गरीब बच्चों को शहर की प्रमुख निजी स्कूलों में निशुल्क पढऩे का अवसर मिल रहा है। ये बच्चे खुश नसीब है, इन्हें शिक्षा के साथ खेल जगत में भी नाम कमाने का मौका मिलेगा। शहर की निजी स्कूलों ने खेल जगत में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिए हैं। ऐसे स्कूल में गरीब बच्चों को प्रवेश मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है।

ये विचार कलेक्टर गौरव गोयल ने उदयन विद्या मंदिर उमावि में मंगलवार को निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत 25 प्रतिशत निशुल्क प्रवेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। अभियान के तहत 14 अनुसूचित जाति के बच्चे एवं 05 बच्चे पिछड़ा वर्ग व बीपीएल परिवार के 19 बच्चों को प्रवेश दिया गया। अतिरिक्त जिला समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान प्रेम प्रकाश व्यास ने निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। व्यवस्थापक चुनसिंह भाटी ने कहा उक्त अधिनियम के तहत प्रवेश पाने वाले बच्चों को भामाशाह के माध्यम से यूनिफार्म, बैग व पुस्तकों की व्यवस्था की जाएगी। निजी विद्यालय संघ के अध्यक्ष बालसिंह राठौड़ एवं महामंत्री प्रेमाराम भादू ने कहा कि आरटीई के तहत जिले भर में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। संचालन शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी प्राशि डॉ.लक्ष्मीनारायण जोशी ने किया। कार्यक्रम में अवर उप जिला शिक्षा अधिकारी भीमा राम चौधरी, अभिभावक अजमल राम माली सहित कई अभिभावक उपस्थित थे।

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