बुधवार, 1 जून 2011

ऑनर किलिंग: नवविवाहित ने लगाई सुरक्षा की गुहार


हाईकोर्ट ने पुलिस को दिए नवविवाहित युगल के बयान रिकॉर्ड करने के आदेश


ऑनर किलिंग: नवविवाहित ने लगाई सुरक्षा की गुहार

जोधपुर। अंतरजातीय प्रेम विवाह करने वाले युगल ने बुधवार को हाईकोर्ट में पेश होकर ऑनर किलिंग से बचाने की गुहार लगाई। इस पर अदालत ने संबंधित थाने के एसएचओ को निर्देश जारी करते हुए शुक्रवार को लड़की व लड़के के बयान लेने की आदेश जारी किए हैं। यह आदेश अवकाशकालीन न्यायाधीश कैलाश चन्द्र जोशी ने प्रार्थी गंगानगर निवासी हरबिंदर कुमार व कविता की ओर से दायर याचिका की सुनवाई में दिए।

याचिका कर्ताओं की ओर से अधिवक्ता त्रिलोक जोशी ने कहा कि हरबिंदर व कविता दोनों ही एक ही संस्थान में कार्यरत थे तथा दोनों ने 27 मई 2011 को प्रेम विवाह कर लिया है। चूंकि लड़का जाति से खत्री है व लड़की ब्राह्मण है।

दोनों के ही घरवाले इनके पीछे पड़े हुए है जब कि नवविवाहित युगल छुपते छुपाते फिर रहे हैं। इनको अदालत पुलिस सुरक्षा प्रदान करें। जिससे ये अपना सामान्य जीवन व नौकरी फिर शुरू कर सकें।

इस पर न्यायाधीश जोशी ने गंगानगर के सदर थाना एसएचओ से युगल के बयान 3 जून को दर्ज करने के आदेश दिए। साथ ही तब तक लड़का लड़की के परिजनों को भी नवविवाहितों को परेशान नहीं करने की चेतावनी दी है।

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