गुरुवार, 2 जून 2011

शादी का झांसा देकर बनाए संबंध, आरोपी की जमानत खारिज


आरोपी ने शादी की बात घरवालों से छुपाने के लिए लड़की पर बनाया था दबाव

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अनुसूचित जाति की लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाने व बाद में लड़की के गर्भवती होने पर उसे अपनाने से इनकार करने के आरोपी की जमानत खारिज कर दी है। यह आदेश अवकाश कालीन न्यायाधीश कैलाश चन्द्र जोशी ने प्रार्थी आरोपी राजेश भाटी उर्फ रिंकू के आवेदन की सुनवाई में दिए।

अदालत में आवेदन कर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि प्रार्थी ने लड़की से 28 अक्टूबर 2010 को विवाह किया था। हालांकि इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। इस मामले में उसे गलत फंसाया गया है तथा उसे जमानत पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

जबकि राजकीय अधिवक्ता महीपाल विश्नोई ने आरोपी के जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि लड़की के बयानों के अनुसार आरोपी ने लड़की को बहला फुसला कर दो ढाई वर्ष पूर्व ही संबंध बना लिए थे। उन्होंने कहा कि आरोपी ने शादी की बात उसके घर वालों से छुपाने के लिए भी दबाव डाला था।

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